छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: जानिए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लगाया जाएगा कितने का अर्थदंड

रायपुर। प्रदेशभर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ो को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी सतर्क हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी रोजाना 1000 या 1500 के पार कोरोना मरीज की पुष्टि की जा रही है।


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जिसके बाद कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है।
पढ़िये पूरी खबर-
राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है।
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जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए का अर्थदण्ड वसूला जाएगा, पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की फिर से अपील भी की गई है।
