छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन: अब इन्हे नहीं मिलेगी शराब

रायपुर। मदिरा प्रेमियों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है की सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने शराब दुकानों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। दुकानों में केवल उन्हीं ग्राहकों को शराब मिलेगी जो मास्क लगाए होंगे और कोरोना के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी सभी नियमों का पालन करेंगे।


पढ़िए पूरी खबर-
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में जहां देश में दूसरे नंबर पर है, वहीं देश भर में तीसरी सबसे ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हो रही है। कोरोना के कहर के बावजूद प्रदेश के शराब दुकानों में भीड़ कम नहीं हो रही है। शराब दुकानों की भीड़ को नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती हो गयी है। लिहाजा राज्य सरकार ने इस बाबत कड़े निर्देश जारी किये हैं।
दुकानों के समस्त कर्मी पूरे समय मास्क का उपयोग करें तथा प्रत्येक दुकान में अतिरिक्त मास्क संग्रह सुनिश्चित करें। केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही मदिरा विक्रय करें।
सोशल डिस्टेंसिंग प्रत्येक मदिरा दुकानों में ग्राहक काउन्टर के सामने बेरिकेटिंग किया जाये तथा अधिक बिक्री वाले समय पर ग्राहकों की अधिक भीड़ ना होने दें। भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डो को उक्त अवधि में अनिवार्यतः दुकान में उपस्थित रहकर भीड़ को नियंत्रित कर निर्देशों के पालन हेतु तैनात करें।
दुकान में आने वाले कर्मी एवं परिवहन कर्मी तथा सुरक्षाकर्म के माध्यम से ग्राहाकों के सेनेटाईजेशन के लिये पर्याप्त सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाये। दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करें।
मदिरा दुकान भवन का समय-समय पर सेनेटाईजेशन किया जाये। मदिरा दुकान के अंदर एवं बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखें।
ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खाँसी से ग्रस्त मरीज हो, तो उसे तत्काल भीड़ से पृथक करने गार्ड को हिदायत दें।
जिला स्तर पर जाँच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन की प्रत्येक दुकान की प्रतिदिन 05 बार निरीक्षण करायें तथा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। जिले का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रतिदिन सी.एस.एम.सी.एल. मुख्यालय को प्रेषित करें।
