बिना अलग कमरा, टॉयलेट के नहीं दी जाएगी होम आयसोलेशन की सुविधा- कलेक्टर

धमतरी। कलेक्टर ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया है कि होम आयसोलेशन की सुविधा उन्हीं कोविड-19 धनात्मक मरीजों को मुहैया कराई जाए। जो शासन से जारी दिशानिर्देशों के नियमों का पालन करते हों।


कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोविड के उन्हीं मरीजों को होम आयसोलेट किए जाने की अनुमति दी जाएगी। जिनके घर में पृथक् से कमरा हो और दो अलग-अलग टॉयलेट हों, जिसका वह निजी तौर पर उपयोग कर सके। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन लोगों को होम आयसोलेट किया गया है, उनके घर के सामने सूचना पर्ची अनिवार्य रूप से चस्पा करें। ताकि उन्हें चिन्हांकित कर उनका यथासंभव उपचार जारी रखा जा सके और अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आने ना पाए।
वही धमतरी विकासखण्ड के ग्राम रीवागहन और धौराभाठा में 20 से अधिक पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने पर कलेक्टर ने उक्त ग्रामों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कलेक्टर दिए गए निर्देशानुसार किसी भी ग्राम, ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में पांच से अधिक व्यक्ति कोविड पॉजीटिव पाए जाते हैं, तो उस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। इसी तरह किसी भी ग्राम, ग्राम पंचायत में 20 से अधिक पॉजीटिव प्रकरण पाए जाने पर सम्पूर्ण ग्राम अथवा ग्राम पंचायत को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। उक्त आदेश के क्रियान्वयन के लिए पंचायत सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत के हल्का पटवारी, कोटवार, ग्राम पटेल एवं संबंधित स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।
