इस राज्य सरकार ने किया वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान: बगैर मास्क के पकडे जाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना
लखनऊ। देश में कोरोना की स्थिति भयावह हो रही है। इसी बीच यूपी सरकार ने रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी लागू होगा।
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इस दौरान जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी, मास्क पहनने पर पूरे यूपी में सख्ती रहेगी। पहली बार बगैर मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए चालान बनेगा। इसके बाद दूसरी बार पकड़ाए जाने पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड वसूला जाएगा।
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बता दें, कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
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प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी, इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी।
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कोविड की रोकथाम से संबधी कार्यों में पिछले साल विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी, इस साल भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकगणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है।
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पंचायत चुनावों का पहला चरण शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ. जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाए। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
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कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं, बेड्स बढ़ाये जाएं। निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए।
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108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के लिए रखीं जाएं, इस कार्य में कतई देरी न हो। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए।