सावधान : अब निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचा आलू और प्याज, तो दुकान हो जाएगा सीलबंद
कोंडागांव। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉक डाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसी लॉक डाउन में एक बार फिर कालाबाजारी लोगों द्वारा की जा रही है। इसी बीच व्यवसायियों द्वारा आपदा का अवसर बनाते हुए कालाबाजारी कर अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हो रही थी। जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा ओदश जारी कर सभी किराना, राशन एवं अन्य सामग्रियों की मूल्य सूची जारी की गई है।
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इस मूल्य सूची में मूल्य का निर्धारण फूटकर, थोक, किराना, व्यापारी संघों आदि से वार्ता कर निर्धारित किया गया है एवं सभी दुकानदारों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय न करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दुकान को तत्काल सीलबंद कर सामग्री जप्त कर ली जावेगी तथा क्षेत्रीय थाने में प्रतिष्ठान प्रमुख के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया जावेगा।
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यदि किसी दुकानदार द्वारा एमआरपी या निर्धारित मूल्य से अधिक पर सामग्री के विक्रय की जाती है तो इसकी शिकायत जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र धु्रव (7746035080), कोण्डागांव ब्लाॅक हेतु खाद्य निरीक्षक कोण्डागांव हितेश मानिकपुरी (9755960137), फरसगांव ब्लाॅक हेतु खाद्य निरीक्षक फरसगांव नवीन श्रीवास्तव (7974419077), केशकाल ब्लाॅक हेतु खाद्य निरीक्षक केशकाल गुलशन ठाकुर (7000553542), बड़ेराजपुर ब्लाॅक हेतु खाद्य निरीक्षक बड़ेराजपुर कविता ठाकुर (6264277980) एवं माकड़ी ब्लाॅक हेतु खाद्य निरीक्षक माकड़ी मनी बघेल (9399655342) पर दर्ज करा सकते हैं। ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक सख्त कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जावेगी।