January 16, 2025

CG Lockdown 2021 : अब 6 मई तक लॉक हुआ ये शहर, किराना सामग्री सहित ऐसे कर सकेंगे मटन, मछली की खरीदी बिक्री


बिलासपुर। कलेक्टर ने आदेश जारी कर लाकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। 6 मई तक जिले में लाकडाउन को प्रभावी कर दिया है। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी। जिले से बाहर आने जाने वालों को पोर्टल के जरिये ई पास बनवाना होगा।


इसे भी पढ़े- बड़ी लापरवाही: अंतिम संस्कार से ठीक पहले जीवित निकला मृतक, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़

घातक होती कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर ने पूर्व में जारी लाकडाउन के आदेश को विस्तारित करते हुए जरूरी सहूलियतों के साथ जारी कर दिया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक व निजी कार्यालय के अलावा समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

इसे भी पढ़े- भाभी देवर का अवैध संबंध : पति के बाहर जाने पर देवर के साथ पत्नी मनाती थी रंगरेलियां..फिर देवर ने शादी का वादा कर किया मना

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
सभी बैंक शाखाएं प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। पोस्ट आफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी।

इसे भी पढ़े- लॉकडाउन और कोरोनाकाल में सेक्स वर्कर्स के बच्चे भी हुए खाने को मोहताज

फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली व किराना सामग्री व ग्रासरी की होम डिलीवरी। केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, पिकअप,मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।

इसे भी पढ़े- CG Lockdown Breaking : छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में कहीं 5 तो कहीं 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन..देखे आदेश में किन्हें मिली छूट

आम जनता के लिए दुकानें खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं या डिलीवरी ब्वाय के माध्यम से सामान की होम डिलीवरी कर सकते हैं।स्थानीय आनलाइन शाप तथा ई-कामर्स सेवाओं अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि से उक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकती है।

इसे भी पढ़े-BIG NEWS : भोजपुरी सिनेमा की इस अभिनेत्री समेत 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए आखिर क्या है कारण

होटलों व रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमैटो जैसे आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे बंद रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर 30 दिनों के लिए संस्थान को सील कर दिया जाएगा।


You may have missed