Sushil Kumar : 6 दिन की पुलिस कस्टडी में पहलवान सुशील कुमार,पहलवान की हत्या के मामले में हुआ गिरफ्तार
नई दिल्ली। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार ( Olympian wrestler Sushil Kumar) को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 23 वर्षीय पहलवान की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए रविवार को अदालत से ओलंपिक में दो बार पदक जीत चुके कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। अदालत ने पुलिस को 6 दिन तक पूछताछ करने की अनुमति दी।


आधे घंटे की पूछताछ की मांगी गई अनुमति–
पुलिस ने कुमार को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उसे 30 मिनट तक उनसे पूछताछ की अनुमति प्रदान की गई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि अपराध के पीछे का मकसद पता लगाने, हत्या में इस्तेमाल हथियार और घटना के दौरान उनके द्वारा पहने कपड़ों की बरामदगी के लिए कुमार से पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है।
पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) पी एस कुशवाह ने रविवार को बताया कि सुशील कुमार (38) और उनके सहयोगी अजय उर्फ सुनील (48) को मुंडका से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा 4 मई की रात को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित रूप से की गई मारपीट में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी, वहीं सागर के दोस्त सोनू तथा अमित कुमार घायल हो गए थे। दिल्ली की एक अदालत ने 18 मई को सुशील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कुश्ती खिलाड़ी सुशील प्रथमदृष्टया मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या), 365 (अपहरण), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 269 (लापरवाही के कारण बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादा) तथा शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

