June 5, 2026

Raipur Breaking : दुकानों के खुलने और बंद करने के समय में हुआ बदलाव..कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ghadi

रायपुर। राजधानी रायपुर में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक पहले दुकानें शाम 6 बजे तक खुलती थी, लेकिन अब समय को बढ़ाकर शाम 7 बजे तक किया गया है। यानी कि अब दुकानें एक घंटे ज्यादा समय तक खुलेंगी।


रायपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

चौपाटी जैसे स्थल नही खुलेगें। 2. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 7.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक चल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरेट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक अबे को प्राथमिकता देगें।

क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।


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