BIG NEWS छत्तीसगढ़: 5 हैवानो ने मूकबधिर युवती से किया गैंगरेप, पाचों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
पेंड्रा। मूकबधिर युवती के साथ गैंगरेप करने वाले पांच आरोपियों को गौरेला के एडीजे कोर्ट ने 25-25 साल की करावास की सजा सुनाई है।
बता दे 25 अगस्त 2019 को मरवाही के रटगा गांव में बाजार गई एक ग्रामीण मूक-बधिर युवती का राजाडीह गांव के रहने वाले पांच आरोपियों ने रेप किया था।
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आरोपियों में संजीव कुजूर, सूरजदास, मिथुन सुखसेन कुजूर, कृष्ण कुमार, और गौरीशंकर उरांव जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गए थे और हांथ-पैर बांधकर बलात्कार किया था।
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मूकबधिर ने अपनी बुआ से इशारों में बात कर घटना कि जानकारी दी थी। मरवाही थाने में अपराध दर्ज किया गया था। मरवाही पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया, पीड़िता मूक-बधिर थी। इसलिए बिलासपुर से भाषा प्रबोधक को बुलाया गया। भाषा प्रबोधक की सहायता से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।