September 26, 2023

छत्तीसगढ़ लॉकडाउन 2021: छत्तीसगढ़ के एक और जिले में हुआ 10 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन ऐलान


राजनांदगांव। प्रदेशभर में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कल रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया।


रायपुर में 9 अप्रैल की साम से लॉकडाउन लागु हो जायेगा जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के एक और जिले से लॉक डाउन की खबर सामने आ रही है जहां कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने राजनांदगांव जिले में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कलेक्टर टीके वर्मा ने कहा कि जिले में हालात चिंताजनक हो गए हैं। शहरी क्षेत्र के बाद अंचल में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कलेक्टर टीके वर्मा ने जिले में कंप्लीट लाकडाउन का एलान किया है।

जिले में राजधानी रायपुर की तरह ही संपूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है। यानी शुक्रवार नौ अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिला लॉकडाउन होगा। इसमें केवल मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आश्वयक सेवाएं ही चालू रहेंगी। जिले में शहरी क्षेत्र के बाद खैरागढ़, डोंगरगढ़, छुईखदान, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव ब्लॉक और डोंगरगांव में संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना संक्रमण का फैलाव कम नहीं हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि के दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। इस दौरान केवल दवा दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुबह छह बजे से आठ बजे तक तथा शाम पांच बजे से शाम 6.30 तक दूध और पेपर वितरण की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोन पर या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराएंगे।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाइयों को अपने परिसर के भीतर मजदूरों को रखकर तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।


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