March 28, 2024

छत्तीसगढ़ में जल्द होगी सरकारी पदों पर बंपर भर्तियां: SC के फैसले के बाद एक्शन मोड में सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया


रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।


इसे भी पढ़ें: 4 मई को मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन: 5500 रिक्त पदों पर की जाएगी नियुक्तियां… 8वीं से लेकर 12वीं पास अभ्यर्थी करें आवेदन

CM भूपेश ने हाई लेवल मीटिंग के बाद दिए थे सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग लेकर प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है।

इसे भी पढ़ें: आज 1 मई से हुए कई बड़े बदलाव: गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, अब नहीं आएंगे अनचाहे कॉल-मैसेज, ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को बताया सही 

2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया था। हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। इसके बाद अब इसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रदेश में भर्तियां लेने का फैसला लिया गया है।

इसे भी पढ़ें: व्हाट्सएप का नया फीचर: एक साथ 4 फोन में चला सकते हैं एक ही अकाउंट.. जानिए कैसे

क्या है पूरा मामला

रमन सरकार के समय राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी, इसके तहत लोकसेवा (अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार अजजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

इसे भी पढ़ें: उर्फी जावेद के नए लुक ने मचाई सनसनी: ट्रांसपेरेंट टॉपलेस बंदूक लुक से मचाई तबाही

हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगा दी थी रोक

बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब सरकारी पदों पर भर्ती और प्रमोशन 58 फीसदी आरक्षण के रोस्टर पर हो सकेगी।

इसे भी पढ़ें: लंदन में बनेगा ब्रिटेन का पहला जगन्नाथ मंदिर: ओडिशा मूल के बिजनेसमैन ने दान किए 254 करोड़

76 प्रतिशत आरक्षण का मामला अटका

2 दिसंबर 2022 को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाता, मगर ये विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए अब तक अटका ही है।