छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली: विधानसभा में पास हुआ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, घरेलू में 3% और….
रायपुर: विधानसभा में सोमवार को छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया है। इस विधेयक के पारित होने से छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो जाएगी। विधेयक में विद्युत शुल्क में ऊर्जा प्रभार बढ़ाने को लेकर संशोधन किया गया है।


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नए संशोधन के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में वृद्धि की गई है। ऊर्जा प्रभार अब 8 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है। वहीं 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए की गई है।
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वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया है। सीमेंट उद्योग केलिए ऊर्जा भार को 15 से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया है। वहीं 25 हॉर्सपावर तक के एलटी उद्योगों के लिए 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है।
नये विधेयक के बाद मिनी स्टील प्लांट और फेरो एलॉयज इकाईयों के लिए ऊर्जा प्रभार 6 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया, वहीं आटा चक्की, आईल, थ्रेसर, एक्सपेलर के लिए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। कोयला और ईंधन की दरों में वृद्धि के चलते ऊर्जा प्रभार में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

