CG UNLOCK ब्रेकिंग : रायपुर, बालोद, बेमेतरा सहित इन जिलों में भी जारी हुआ अनलॉक का आदेश..लोगों को अब बड़ी राहत
सुकमा। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए लॉकडाउन के दौरान रियायत दी है, अब जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।


इधर बालोद जिले में भी जिला प्रशासन ने राहत दी है, अब यहां सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। साथ ही मॉल, शोरूम और शराब दुकानों को भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अनुमति दी गई है। हालाकि अभी भी जिले में धारा 144 लागू रहेगी। और दुकानों में कोरोना से बचने के लिए निर्धारित उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, आम जनता के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ शासकीय कार्य किए जा सकेंगे। होटल रेस्टोंरेट में टेक अवे की सुविधा होगी, इन हाउस डायनिंग नहीं की जा सकेगी, होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।
बेमेतरा में अनलाॅक आदेश जारी कर दिया गया है। अनलाॅक के दौरान जिले में सभी दुकाने अब सुबह छह से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। इस दौरान जिले में शराब दुकान, ब्यूटी पार्लर, सेलून, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और माॅल भी चालू खुले रहेंगे। हालांकि शाम छह बजे के बाद जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा।
बेमेतरा जिले के बाद राजनांदगांव भी अनलॉक हो गया है। पुराने आदेश को कलेक्टर रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया है। जिसमें कई रियायतों के साथ दुकानों, बाजारों और शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है।
इससे साफ है प्रदेश भर की सभी शराब दुकानें खुलेंगी। सरकार के निदेर्शानुसार राजनांदगांव जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। वहीं, होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।

