April 30, 2026

BIG NEWS : सिरफिरे ने की 10 वर्षीय बालिका की हंसिये से गला रेत कर हत्या..फिर गुस्से से बेकाबू परिजनों ने आरोपी को पीट–पीटकर उतारा मौत के घाट

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रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले घरघोड़ा थाना क्षेत्रातंर्गत 10 वर्षीय बालिका को गांव के ही सिरफिरे भिक्षालाल ने हंसिये से गला रेत कर मार डाला, वहीं मृतिका के पिता व परिजनों ने गुस्से से बेकाबू होकर आरोपी भिक्षालाल की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी।


पढ़िए पूरी खबर–
जानकारी के अनुसार ग्राम ढोरम थाना घरघोड़ा का निवासी भिक्षालाल राठिया शराबी व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था। पूर्व में भी गांव के लोगों के साथ झगड़ा मारपीट करता रहता था। 26 मई की दोपहर 10 वर्षीय बालिका मालती राठिया हमउम्र लड़कियों के साथ गांव के तालाब से नहा कर आ रही थी, कि रास्ते में भिक्षालाल मिला, जिसके हाथ में हंसिया था। अचानक भिक्षालाल ने बिना किसी झगड़ा विवाद के लड़कियों को मारने के लिये दौड़ाया। उसके हाथ मालती आई, तो उसने हंसिये से गला रेत कर मालती की हत्या कर दी।

वहीं घटना की जानकारी मृतिका के पिता बेलार राठिया को होने पर गांव के जमुना राठिया, मुरली राठिया, विष्णु राठिया, वृंदा राठिया व अन्य के साथ वह लाठी, डंडा लेकर भिक्षालाल के घर गया। फिर भिक्षालाल को आंगन में निकाल कर लाठी, डंडे से पीट-पीट कर उसे मरणासन्न कर दिया। भिक्षालाल को उसके परिजन घरघोड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने भिक्षालाल को मृत बताया।

मालती की हत्या के आरोपी भिक्षालाल राठिया पिता इंजोर सिंह राठिया उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम ढोरम थाना घरघोड़ा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/2021 धारा 302 भादवि तथा मृतक भिक्षालाल की हत्या के संबंध में उसके भतीजे पवन कुमार राठिया उम्र 22 वर्ष की रिपोर्ट पर आरोपीगण बेलार राठिया, जमुना राठिया, मुरली राठिया, विष्णु राठिया वृन्दा राठिया व अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/2021 धारा 147,148,302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


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