जेल से छूटने के बाद सपा नेता धर्मेन्द्र यदव ने 300 से अधिक गाड़ियों संग निकाला जुलूस, 200 लोगों पर FIR दर्ज
इटावा। सपा कार्यकर्ताओं को जैसे ही इटावा जिला जेल से युवजन सभा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव (Dharmendra Yadav) की रिहाई की खबर मिली तो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गईं। सपा कार्यकर्ता उत्साह में इस कदर सराबोर हो गए कि ना तो उन्हें प्रशासनिक आदेशों की परवाह रही और न ही अपनी जान की।


आलम यह था कि अपने नेता की रिहाई पर दर्जनों गाड़ियों और हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने भारी भरकम काफिले के साथ अपने नेता का खुली बाहों से स्वागत किया। जश्न के बीच कार्यकर्ताओं और खुद धर्मेंद्र यादव (Dharmendra Yadav) के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। धर्मेंद्र यादव इटावा जिला जेल में गैंगस्टर ऐक्ट में बंद थे। उन्हें औरैया से जिला बदर भी किया गया था।
समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष की रिहाई के बाद कोरोना नियमों का मखौल उड़ाया गया। स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओ की भारी भीड़ जुटी। कोरोना महामारी के नियमों का उलंघन करते हुए जुलूस भी निकाला गया।
इटावा में सपा नेता जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव ने जमानत पर छूटने पर जुलूस निकाला,हाइवे पर हड़कंप मचाया , @Uppolice कब कार्रवाई करें!! pic.twitter.com/OuuMCEnN7o
— Nitin Tripathi (मोदी का परिवार ) (@nitintripathiup) June 6, 2021
इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली। आनन-फानन में थाना सिविल लाइन में करीब 200 लोगों के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
इस सिलसिले में इटावा एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। महामारी के दौर में नियमों का उल्लंघन करने पर जेल से रिहा हुए सपा नेता धर्मेंद्र यादव(Dharmendra Yadav) और अन्य 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
सिविल लाइन थाने में अपराध संख्या 180/21 में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के अलावा धारा 51/57 आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 3 महामारी ऐक्ट और धारा 7 सीएलए ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अज्ञात व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयासरत है।

