BIG NEWS: रायपुर कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन, डीजे-नगाड़ा सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंध
रायपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने एक आदेश जारी किया किया है। जिसके अनुसार अब-
होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं रहेगी, होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंस एवं मास्क का उपयोग करना होगा और अधिकतम 5 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे।
इसके अलावा जिला रायपुर अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों को आम जनता के प्रवेश के लिए आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।
समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह तथा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक स्थल में केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन नही किया जाएगा।
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विवाह अंत्येष्टि दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है. किसी भी प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे।
डीजे, नगाड़ा किसी ने प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित है।
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अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी लोगो को 7 दिन का क्वॉरेंटाइन रहना जरूरी होगा।