March 29, 2024

CG Lockdown Breaking : छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में कहीं 5 तो कहीं 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन..देखे आदेश में किन्हें मिली छूट


रायपुर। प्रदेशभर में जारी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर, सूरजपुर, जशपुर के बाद अब दुर्ग, अंबिकापुर और महासमुंद में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।


दुर्ग जिला प्रशासन, महासमुंद और अंबिकापुर जिला प्रशासन ने 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

प्रशासन ने इस बार छूट देते हुए फल, सब्जी, अंडा के अलावा पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना की सभी सामग्री की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है. बाकी सभी दुकानें, मंडियां, थोक-फुटकर, ग्रॉसरी दुकानें, शराब दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। खाने-पीने की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी के माध्यम से ही मिलेगी।

कोरोना के कारण इन सभी जिलों में लॉकडाउन था। दुर्ग और महासमुंद में 6 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इन जिलों की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगी। हालांकि कुछ छूट के साथ सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं

मेडिकल स्टोर खुलेंगे।

दवाइयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी

सरकारी राशन की दुकानें सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक खुलेंगी।

दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।

थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले वाले सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ फल-सब्जियां बेच सकेंगे।

वहीं मीट की दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी।

किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें अपने वाहन पर सामान की लिस्ट चस्पा करनी होगी।

होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जोमैटो और स्वीगी के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे।

दुर्ग आदेश–

अंबिकापुर आदेश–


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