May 3, 2024

छत्तीसगढ़: जिले के 7 गांव व शहरी क्षेत्र का 1 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


बेमेतरा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के तहसील बेमेतरा के ग्राम-लोलेसरा व् शहरी बेमेतरा वार्ड क्र.-07 मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।


तहसील बेमेतरा के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार बेमेतरा राजकुमार मरावी और पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बेमेतरादुर्गेश कुमार वर्मा होंगे । विकासखण्ड बेरला के ग्राम-झलमला और सांकरा मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाए जाने के कारण दोनो गांव को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तहसील बेरला के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार पौरस वेन्ताल और पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेरला संदीप ठाकुर होंगे।

इसी प्रकार विकासखण्ड साजा के ग्राम- भरतरा और नावागांवकला मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाए जाने के कारण दोनो गांव को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वि.ख. साजा के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर और पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व साजा रश्मि ठाकुर होंगे।

विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम-नारायणपुर और ईटाई मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाए जाने के कारण दोनो गांव को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। विकासखण्ड नवागढ़ के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार नवागढ़ रेणुका रात्रे और पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ दुर्गेश कुमार वर्मा होंगे।

कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार जाएगी कार्यवाही-
अत्यावश्यक वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति अपरिहार्य स्वास्थ्य आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर माइक्रो कन्टेनमेंट जोन मे जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन के निवासी बिना सक्षम अनुमति, अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति मे नहीं निकलेंगे। मेडिकल इमरजेन्सी के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र मे पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, उसके लिए पृथक से इस कार्यालय से आदेया प्रसारित किए जाएंगे। प्रभारी अधिकारी से माइक्रो कन्टेनमेंट जोन मे घर पहुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संबंधित क्षेत्र मे शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थायें की जाएगी। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी।

एक्टीव सर्विलेंस जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से गठित दल से की जाएगी। होमआइसोलेशन में स्टीकर चस्पा और दवाई वितरण नगरीय क्षेत्र मे नगर पालिका अधिकारी से गठित टीम और ग्रामीण क्षेत्र मे सी.ई.ओ. जनपद पंचायत से गठित टीम से किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन माॅनिटरिंग संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी करेंगे। बेरिकेटिंग के लिए बांस बल्ली ई-पीडब्ल्यूडी को उपलब्ध करने एस.डा.ओ. वन विभाग से किया जाएगा।


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