छत्तीसगढ़ लॉकडाउन : इन 15 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन.. जाने कब से कब तक..किन्हें मिली छुट..किन पर पाबंदी
रायपुर। प्रदेशभर में एक बार फिर लॉकडाउन सभी जिलों में बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि में कोरोना के आंकड़े कम जरूर हुए है लेकिन कोरोना से मौत के मामले जस के तस है। जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक 15 जिलों में लॉक डाउन बढ़ाया गया है जिनमे–


रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन
बलौदाबाजार 24 मई तक लॉकडाउन
जशपुर में 23 मई तक लॉकडाउन
जांजगीर चांपा में 25 मई तक लॉकडान
बेमेतरा में 17 से 31 मई तक लॉकडाउन
सरगुजा में भी 31 तक सब कुछ बंद
कांकेर में 16 मई से 1 जून तक लॉक
कोरबा में 31 मई तक तालाबंदी
धमतरी में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
बालोद 31 मई तक लॉक
राजनांदगांव 31 मई तक लॉक
मुंगेली में भी 31 मई तक बढ़ा तालाबंदी
बस्तर में 31 मई तक प्रतिबंध
गौरेला पेंड्रा मरवाही 31 मई तक तालाबंदी
इन्हे मिली छूट–
किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खोलने, होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
केवल मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें खुलेंगीं. यहां होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैंक, डाकघर को ग्राहकों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की छूट।
सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियां, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर लागू होंगे।
खुलेगा लेकिन पांबदी के साथ–
थोक अनाज की दुकानों को शाम 5:00 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
अस्पताल, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें
पेट्रोल पंप (आम जनता के लिए नहीं)
ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को छूट।
होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10:00 बजे तक दी जाएगी।
दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें।
एलपीजी, समाचार पत्र, फल, सब्जी।
रात 9:00 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है।
माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच की जा सकती है।
जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह
6:00 बजे के बाद कभी नहीं।
बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं।
विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
ये रहेंगे पूरी तरह से बंद–
मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम पर पाबंद।
मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क बंद।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध
कोचिंग कक्षाएं बंद रहेगी।
स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए बंद।
शराब की दुकानें बंद सिर्फ होम डिलीवरी।
भोजनालय, चौपाटी, ठेला और भोजनालय बंद।
सैलून और स्पा सेंटर बंद रहेंगे।
बड़ी मंडी और सब्जी बाजार जनता के लिए बंद।
हर रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन।

