April 18, 2026

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख है नजदीक, जल्दी करें वरना हो सकता है भारी नुकसान

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Get PAN and Aadhar card done before 30th June Link:

नई दिल्ली: आधार कार्ड और पैन कार्ड देश में काफी अहम डाक्यूमेंट में से एक है| इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना जरूरी है. इसके अलावा भी कई अन्य फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है. वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कई कार्यों को करने और पहचान को दर्शाने में किया जाता है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 तय कर दी है|


1000 रुपये लगेगा जुर्माना
अगर 30 जून तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है. आपको बता दें जुर्माने के अलावा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा.

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
अब कैप्चा कोड एंटर करें.
अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक
आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.


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