April 17, 2026

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम : जानिए क्या कुछ है खास

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर सरकार ने नया नियम जारी कर दिया है. अब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको क्षेत्रीय पर‍िवहन कार्यालय के चक्‍कर लगाने पड़े. नये नियम के तहत अब वाहन निर्माता एसोसिएशन, गैर-लाभकारी संस्‍थान और वो प्राइवेट फर्म्‍स भी आपको ड्राइव‍िंग लाइसेंस जारी कर सकते हैं, जिनके पास ड्राइव‍र ट्रेनिंग सेंटर खोलने का लाइसेंस है. ये संस्‍थान ड्राइवर ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ही लाइसेंस जारी कर सकते हैं. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा की गाइडलाइंस के अनुसार, इस सुविधा के बाद बावजूद भी पहले की तरह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के जरिए आवेदन कर ड्राइविंग लाइेंसस बनवाया जा सकता है.


बुधवार को मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया, ‘कंपनी, एसोसिएशन, फर्म्‍स, एनजीओ, प्राइवेट रूप से स्‍थापित की गई कोई ईकाई या संस्‍थान भी ड्राइव‍र ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्‍हें निम्‍नलिखित मानदंडो को पूरा करना होगा.’

पूरी करनी होंगी ये जरूरतें
इसमें आगे कहा गया कि इन संस्‍थानों या ईकाईयों के पास जरूरी इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर व अन्‍य सुविधाएं होनी चाहिए. उन्‍हें सेंट्रल मोटर व्‍हीकल्‍स नियम, 1989 के तहत सभी जरूरतों को पूरा करना होगा. इनके पास शुरुआत से अब तक स्‍पष्‍ट एवं साफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए. इन आवेदकों को यह भी दिखाना होगा कि जरूरी रिसोर्सेज का प्रबंध करने के लिए पर्याप्‍त वित्‍तीय क्षमता है.

आवेदन के 6 सप्‍ताह के अंदर मिल जाएगी मान्‍यता
गाइडलाइंस के अनुसार, राज्‍य सरकारों को इस तरह के ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के मान्‍यत प्राप्‍त करने के तरीके समेत अन्‍य जानकार‍ियों को प्रचार-प्रसार करना होगा. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी कहा कि ड्राइवपर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया को अधिकृत प्राधिकरण द्वारा आवेदन के 6 सप्‍ताह के अंदर पूरा करना होगा.

मान्‍यता प्राप्‍त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स को सालाना तौर पर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी. ये रिपोर्ट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिला परिवहन कार्यालय (DTO) को सबमिट की जाएगी.

DTC को वेबसाइट के जरिए देनी होगी ये जानकारियां
इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के सेंटर्स खोलने के लिए केंद्र सरकार किसी भी तरह का अनुदान नहीं जारी करेगी. हालांकिद, मंत्रालय ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि ये संस्‍थान कॉरपोरेट सोशल रिस्‍पॉन्सिबिलिटी (CSR) या इसके जैसी किसी अन्‍य स्‍कीम के जरिए सपोर्ट ले सकती है. मान्यता प्राप्‍त DTC को अपनी वेबसाइट भी तैयार करनी होगी. इस वेबसाइट पर ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग कोर्स स्‍ट्रक्‍चर, ट्रेनिंग घंटे, वर्किंग डे, ट्रनिंग की लिस्‍ट, इंस्‍ट्रक्‍टर की डिटेल्‍स, ट्रेनिंग रिजल्‍ट, उपलब्‍ध सुविधाओं, छुट्टियों की लिस्‍ट और ट्रेनिंग फीस आदि की जानकारी वेबसाइट पर ही उपलब्‍ध करानी होगी.


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