छत्तीसगढ: ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 02 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। अक्सर यह देखा जाता है कि विभिन्न दलों, संगठनों तथा आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी ऊंची आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है।


इसे देखते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-5 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) को चलाया या चलवाया जाना पूर्णतः प्रतिबंध किया है।
विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से अनुमति के बाद ही मध्यम आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जारी किए जाने की तिथि से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक पूरे बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रभावशील रहेगी।

