ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ के इन जिलों में धारा 144 के साथ कोरोना गाइडलाइन जारी
रायपुर: रायपुर, कोरिया, बैकुंठपुर, रायगढ़, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर जिले के कलेक्टरों ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है


रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से चालू होकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दी गई है| चारों जिलों में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी और प्ले स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी और स्वीमिंग पूल को भी बंद किया गया है। इन जिलों में रैली-सभाएं, धरना-प्रदर्शन और सामाजिक कार्यक्रमों (विवाह, अंत्येष्टि को छोड़) पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन रात में वैवाहिक कार्यक्रम नाइट कर्फ्यू की वजह से नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा राज्य के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन जिलों के अलावा जहां संक्रमण दर 4 प्रतिशत से कम है, वहां भी कुछ कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
बलौदाबाजार: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कई जिलों में पाबंदिया बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में अब बलौदाबाजार जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट 33% क्षमता के साथ संचालित होंगे । इसके अलावा सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर 33% क्षमता संचालित होंगे। सभी सार्वजनिक जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
बता दें कि मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों को कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि ऐसे जिले जहां पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नाॅन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे।
गरियाबंद: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गरियाबंद जिले में कलेक्टर निलेशक्षीर सागर ने धारा 144 लागू कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित करने तथा माल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा।
राजनांदगांव: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव जिले में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित करने तथा माल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा।
वहीं डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव स्टेशन RTPCR रिपोर्ट दिखानी होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की सीमा पर रेन्डम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 74402-03333 है।

