April 21, 2026

सहायक शिक्षिका तत्काल प्रभाव से निलंबित: शराब पीकर लड़खड़ाते हुए पहुंची थी स्कूल

teache nashe

जशपुर: जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड जशपुर के शासकीय प्राथमिक शाला टिकैतगंज के सहायक शिक्षक ई संवर्ग जगपती भगत का शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने के मामले की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।


उन्होंने बीईओ जशपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार एवं प्रधान पाठक व छात्र-छात्राओं के बयान के आधार पर भगत का शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने एवं अत्याधिक नशे के कारण चल न पाने की स्थिति में पाया जाने का कृत्य प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस हेतु संबंधित सहायक शिक्षक को छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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