रेलवे ने निकाला जूता पॉलिश करने का टेंडर, होगी ये शर्तें
रायपुर: रेलवे स्टेशन में जूता चमकाने वालों के लिए नया नियम जारी हुआ है। दरअसल जूता पॉलिश करने वालों के पास अब अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही रेलवे में उन्हें 51 हजार रुपये अमानत राशि के तौर पर जमा करना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्हें टेंडर दिया जाएगा।


रेलवे ने कमाई के लिए अब जूता पॉलिश करने का भी उपाय निकाला है। वर्तमान में तकरीबन 10 लोग अलग-अलग जगहों पर बैठक शू पॉलिश करते हैं। रेलवे ने तीन साल के लिए 2 लाख 54 हजार रुपये का टेंडर जारी किया था, लेकिन राशि कम थी, इसलिए राशि बढ़ाकर दोबारा टेंडर जारी करेगा। टेंडर की नियम शर्त के मुताबिक हर साल 6 प्रतिशत वृद्धि होगी। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से पुराने टेंडर को जारी किया जाएगा।
रायपुर रेलवे मंडल के एसीएम ने बताया कि शू-शाइनिंग का टेंडर निकाला था, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटियों की वजह से अभी इसे रोका गया है। यह प्रक्रियाधीन है।
टेंडर में होगी ये शर्तें
शू- शाइन करने वाले को केवल रायपुर स्टेशन के आवंटित जगह पर काम करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं शू- पॉलिश करने वालों के पास प्रशासन द्वारा अनुमोदित बाक्सेस, यूनिफार्म, बैज तथा पॉलिश सामग्री स्वयं को वहन करना होगा। इसके अलावा ठेका एजेंसी को ठेका मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से सुरक्षा निधि के रूप में एवं तीन प्रतिशत की दर से बैंक गारंटी के रूप में जमा करना पड़ेगा।

