गणेश झांकी से पहले बड़ा फैसला: शाम इतने बजे से बंद हो जाएगी शराब दुकान
रायपुर। गणेश विसर्जन के मद्देनजर रायपुर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र समेत आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में शराब दुकानों और बार को बंद रखने का आदेश जारी किया है।


जारी आदेश के अनुसार 28 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे से रायपुर नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम बीरगांव तथा उरला, सिलतरा और डुण्डा क्षेत्र की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अलावा रेस्टॉरेंट बार, होटल-बार, क्लब और आबकारी लाइसेंस वाली अन्य मदिरा बिक्री इकाइयां भी बंद रहेंगी। यह आदेश गणेश विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर, रायपुर कमिश्नरेट के 26 सितंबर 2026 के पत्र के आधार पर की गई है।

