May 6, 2026

CG LOCKDOWN 2021 : महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद सहित इन जिलों में भी बढ़ाया गया लॉकडाउन, जाने कब से कब तक

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छत्तीसगढ़ : कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टरों ने एक बार फिर लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। रायपुर समेत कई जिलों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने रियायत दी है।


महासमुंद जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया है। इस दौरान दुकानों के खुलने में छूट दी गई है। वहीं रविवार को जिले में पूर्णतः लाकडाउन रहेगा।

सुकमा जिले में लॉकडाउन 17 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया है। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है।

इसके अलावा गरियाबंद, बलौदाबाजार में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा। बलौदाबाजार में सभी सरकारी ऑफिस, बैंक में 50% वर्कर्स के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किराना,दूध,सब्जी,कृषि सेवा को निश्चित समय के लिए छूट दी गई है। घरेलू मशीनरी सामानों के रिपेयरिंग के लिए लगी पाबंदी को हटाया है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखने हुए मुंगेली जिले में भी 16 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है।

बस्तर जिले में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के कारण को फिर से 16 मई रात 12 बजे तक के लिए लॉक डाउन लागू कर दिया गया है। लेकिन लॉक डाउन के साथ कुछ आंशिक छूट प्रशासन ने दी हैं। मालूम हो कि 6 मई को सुबह 6 बजे तक प्रशासन ने लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन लगातार मिल रहे नए संक्रमितों और हो रही मौतों के चलते अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है।

कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा जारी आदेश में 16 मई तक बस्तर जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय निर्धारित समय पर खुलेंगे, मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानो को टोकन की व्यवस्था कर खोली जाए। सभी प्रकार की मंडियां, बाजार तथा थोक दुकाने आम नागरिको के लिए बंद रहेगी। पारा, मोहल्ले मे स्थित किराना दुकाने, आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पाद की दुकानों को सुबह 06 से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक सामानों की आपुर्ति के लिए गोडाउन में रात 09 से सुबह 09 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग हो सकेगी। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और मरम्मत दुकानें सुबह 06 से शाम 05 बजे तक खुलेंगी। फल, सब्जी सुबह 06 से शाम 05 बजे तक ठेले, पिकअप व छोटे वाहनों में लोग बेच सकेंगे। ऑनलाइन व ई – कामर्स यानी एमाजोन , फ्लिपकार्ट जैसे सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी व मिठाई दुकान स्वीगी व जोमेटो के साथ घर पर सामान मंगा सकेंगे। लेकिन होटलो में बिठाकर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। नियम की अनदेखी करने पर 30 दिन दुकान सील की कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंप 24 घंटे खुलेंगे। गैस एजेंसियां खुली रहेंगी, होम डिलीवरी को देंगे प्राथमिकता। शासकीय क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन कार्यो मे कार्यरत मजदूर कार्य स्थल मे रहकर कार्य सम्पादित करेगें। विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित होगी। इसमें अधिकतम 20 लोगों के आने की ही अनुमति होगी। अन्त्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। विवाह व अंत्येष्ठि कार्यक्रम के लिए तहसीलदार की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

बैंक कर्मियों 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पताल आवागमन तक के लिए होगी। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में टोकन प्रणाली के साथ खोले जाएंगे।


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