CG LOCKDOWN : धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा, सहित इन जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, जाने कब से कब तक
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन बढ़ाए जानें के अधिकार दो दिन पहले ही सौंप दिए है। जिसके बाद से प्रदेश के जिलों में लॉक डाउन बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। वही राजधानी रायपुर में 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ाया गया है।


कांकेर जिले में 1 जून सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार किराना, दूध, फल सब्जी सहित जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं, कुछ सेवाओं पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
अंबिकापुर – कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बिना अतिरिक्त छूट के जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि 31 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया
है। अन्त्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम मं, भी शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। फल, सब्जी, अंडा, मछली पोल्ट्रीएमटन किराना सामान की होंम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिक अप, मिनी ट्रक या अन्य छोटे वाहनों से की जा सकेगी।
राजनांदगांव – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन बढ़ाए जानें के अधिकार दो दिन पहले ही सौंप दिए है। जिसके बाद आज राजनांदगांव कलेक्टर ने जिले में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
जशपुर- जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में अब 23 मई रात्रि 12 तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए हैं
बिलासपुर में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सरांश मित्तर ने जारी आदेश में कहा है कि 24 मई की रात 12 बजे तक संपर्ण जिला कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस बार लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गयी है। मंडिया और थोक-फुटकर दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोडाउन, मंडी में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से 10 बजे तक की होगी।
फल, सब्जी की होम डिलेवरी 2 बजे तक केवल ठेलों और अस्थायी दुकानों के जरिये होगी। गाड़ियों में भी समाना बेंचा जा सकेगा। अंडा, मटन, मछली की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। हालांकि सुपर मार्केट, माल और बाजार इस दौरान नहीं खुलेंगे।
स्वीगी व जैमेटो से होटल व रेस्टोरेंट में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होम डिलेवरी की सुविधा होगा। हालांकि ग्राहकों के लिए इन हाउड डाइनिंग व टेक अवे पर प्रतिबंध होगा। गैराजा, आटा चक्की, चश्मा दुकान, निर्माण सामिग्री की दुकान, रिपयरिंग की दुकान, कृषि संबंधी दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुध की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम में 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी।
सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला में लॉकडाउन की अवधी को बढ़ाया गया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर दिया है। नया आदेश के अनुसार 23 मई तक जिले में लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा
धमतरी जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसमें हॉस्पिटल, मेडिकल, टीकाकरण केंद्र और कोरोना की जांच केंद्र की खुले रहेंगे। व्यापार के संचालन के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।
धमतरी लॉकडाउन आदेश-






