June 4, 2023

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर जारी हुआ नया आदेश

रायपुर। मदिरा प्रेमी अब अपने पास 5 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। हालांकि राहत की बात ये है कि ये नियम होली के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा। राज्य सरकार के नये आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के शराब को मिलाकर 5 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ये नियम पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त है। 1 अप्रैल से शराब की ये नयी गाईडलाइन प्रभावी होगी।


पढ़े- BIG NEWS छत्तीसगढ़: 5 हैवानो ने मूकबधिर युवती से किया गैंगरेप, पाचों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

आबकारी विभाग ने जारी अपने आदेश में कहा है राज्य शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए एक समय में छत्तीसगद राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल अधिपत्य सीमा 5 बल्क लीटर की मात्रा विहित करती है। ये अधिसूचना 1,04, 2021 से प्रभावशील होगी। देखे आदेश-

You may have missed