BIG NEWS : छत्तीसगढ़ के इन गावों में विवाह कार्यक्रमों में कोविड नियमों के उल्लंघन पर हुई बड़ी कार्रवाई
कोण्डागांव। जिला प्रशासन से जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सभी शादियों में 20 व्यक्तियों से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है।
ऐसे में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर प्रशासनिक दलों से समय-समय पर हो रहे विवाह कार्यक्रमों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। तय सीमा से अधिक लोगों के स्थल पर पाए जाने पर उन पर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में विगत रविवार को तहसीलदार माकड़ी विजय मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व पुलिस विभाग का संयुक्त दल देर रात ग्राम सोड़मा पहुंच शादियों का निरीक्षण किया। जहां हो रही शादी में तय सीमा से अधिक लोगों के पाए जाने पर दल से आयोजकों पर 15000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही विवाह में आए लोगों को तुरंत विवाह स्थल से जाने के लिए निर्देश दिए गए।
ज्ञात हो कि 25 अप्रैल को कुल 17 विवाहों को आयोजित करने की अनुमति प्रशासन से प्रदान की थी। जिसमें कल 6 विवाह स्थलों का दल ने निरीक्षण किया गया। जिसमें हिरलाभाट में 20 से अधिक लोग और रांधना में विवाह स्थल पर 100 से अधिक लोग पाए गए। जिस पर कार्यवाही करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की । इन कार्यवाहियों से माकड़ी में कुल 19000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया।
इस प्रकार 25 अप्रैल को सम्पूर्ण जिले में 20 शादियों में आकस्मिक निरीक्षण प्रशासनिक दल ने किया । जिसमें 8 स्थान पर 20 से अधिक लोग पाए जाने पर कुल 35500 रूपयों का जुर्माना आयोजकों पर लगाया गया।