70 लोगों को लेकर पहुंची बारात तो प्रशासन ने किया 18 हजार का जुर्माना लगाकर स्वागत
कोरबा। जिले में लॉकडाउन धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगे होने के बावजूद बस स 60 से 70 बाराती लाकर शादी करना दूल्हे के पिता सहित बस संचालक को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन की टीम ने दूल्हे के पिता पर 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं बस को जब्त कर श्यांग पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया है।
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12 अप्रैल से 5 मई तक जिले में लॉकडाउन है। सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। धारा-144 लागू है। अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति से विवाह में अधिकतम 10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अनिवार्यता के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई है । इसके बावजूद लोग नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
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कोरबा विकासखण्ड में 24 घण्टे के भीतर दूसरा मामला सामने आया है। रविवार को जिले के सुदूर वनांचल ग्राम कोल्गा में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से 60 से 70 बाराती भरकर बारात लेकर कोल्गा आए थे। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर शादी में सैकड़ों मेहमानों की भींड जुटी थी। जिसकी शिकायत पर नायब तहसीलदार एम एस राठिया टास्क फोर्स की पूरी टीम के साथ पहुंचे। शिकायत सही पाई गई। शादी समारोह में 60 से 70 बाराती बस में सवार होकर कोलगा पहुंचे थे। टीम को देख सब हक्के बक्के रह गए।
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संचालक दो बेरियर को चकमा देकर चुपके से बाराती लेकर पहुंचा था। नायब तहसीलदार श्री राठिया ने अंगद बस क्रमांक सीजी 13 एजी 9151 को जब्त कर श्यांग पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया है। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दूल्हे के पिता पर 18 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। हालांकि दूल्हे के पिता ने दलील दी कि उसके यहां शादी पहले से तय हो गई थी कार्ड स्वजातीय लोगों और मित्रों को बंट चुके थे।
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इस पर नायब तहसीलदार श्री राठिया ने उन्हें धारा 144 लागू होने के बाद नियमों के तहत आयोजन कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही कार्ड पूर्व में बंट चुके हो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आयोजन में 10 से अधिक लोग उपस्थित न हों इसके लिए आपको व्हाट्सएप या फोन से रिश्तेदारों को सूचित करना था। नियम तोडऩे वालों पर कड़ी कार्यवाई होगी। इस कार्यवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर आर देवांगन, विकास भगत, राजस्व निरीक्षक केसर चौहान, पटवारी प्रीति सिंह, खाद्य निरीक्षक हरीश सोनेश्वरी शामिल थे।