BIG NEWS : दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज कर लगाया इतने लाख का जुर्माना
Bollywood actress Juhi Chawla 5G technology petition dismissed:
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G टेक्नॉलजी (5G technology) के खिलाफ बॉलीवुड ऐक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका खारिज की। अभिनेत्री ने देश में 5जी टेक्नॉलजी (5G technology) लागू किए जाने का विरोध जताया था, कोर्ट ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया।


पढ़िए पूरी खबर-
5जी तकनीक (5G technology) के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि 5जी वायरलेस तकनीक योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और इस वजह से जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया जाता है ।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सुनवाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले ( गाना गाने वाले) शख्स की पहचान कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला से कहा कि वह इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट फीस बनती है वह भी कोर्ट में जमा करें।

