June 30, 2026

LOCKDOWN BREAKING: प्रदेश में 23 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला, मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को जारी किए आदेश

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार अब 23 अगस्त 2021 की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी भी हटाई गई है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं।


क्या-क्या दी गई छूट
होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे.गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.

स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है.कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है.

सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है.
जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है.शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है.

खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है.मॉल सहित सिनेमा हॉल को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों के लिए शंकाओं, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति है.

छात्रावास (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में) केवल उन्हीं छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है जो परीक्षा दे रहे हैं. उच्च शिक्षा विभाग इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा.

हरियाणा कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में खुले प्रशिक्षण केंद्रों को भी खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है


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