19 अक्टूबर तक लॉकडाउन! अब यहां 19 अक्टूबर तक फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, जानें कहां मिली छूट
देश समेत उत्तराखंड में भी अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं. लेकिन कम होते मामलों के बाद भी उत्तराखंड में धामी सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती. इसी को देखते हुए राज्य में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है हालांकि कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.


इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50 फीसदी लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी. खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
कोचिंग संस्थानों के लिए ये है नियम
जारी ताजा आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू 5 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा. इसके साथ ही राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग दे रहे हैं, वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे.
उत्तराखंड आने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य के आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT Covid Negative Test Report दिखाने में छूट दी जाएगी. परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, MoH&FW, GOI राज्य सरकार की SOP का पालन अनिवार्य होगा.
वीकेंड पर ये रहेंगे नियम
इसके साथ बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना जरूरी है. इसके साथ राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में वीकेंड में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

