Porn फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली: पोर्न फिल्म रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री पूनम पांडे को गिरफ्तारी से राहत दी है। न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ ने पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।


अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ पूनम पांडे को बनाया गया आरोपी
पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें…इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।’ अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ पूनम पांडे को आरोपी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
मुंबई पुलिस की प्राथमिकी में पूनम पांडे को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ आरोपी बनाया गया है। उच्चत्तम न्यायालय ने 15 दिसंबर को राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से चार हफ्ते की राहत प्रदान की थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नवंबर में राज कुंद्रा द्वारा पोर्न फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय से राहत से इनकार करने के बाद कुंद्रा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
कुंद्रा ने भी मांगी थी जमानत
कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी जिसने उसे कोई राहत नहीं दी थी और इसके बाद राज कुन्द्रा (Raj Kundra) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया था कि उसे कथित तौर पर फंसाया गया था। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कथित रूप से अश्लील वीडियो वितरित करने का मामला दर्ज किया था।

