अब इतने बजे तक खुलेंगे बाजार और मॉल, राज्य में बढ़ाया गया कोरोना प्रतिबंध
चंडीगढ़ः देश भर में कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध लागू कर दी गई है। हरियाणा में कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों को 10 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि, राज्य में मॉल और बाजार को शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी।


कोरोना के मामलों को देखते हुए लगाई गई पाबंदी
हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में पाबंदियां लगाईं गयी थीं। इसके बाद एचएसडीएमए ने 10,13 और 18 जनवरी को भी आदेश जारी कर पाबंदियां बढ़ाने की घोषणा की थी। इन सभी पाबंदियों को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
रैली, प्रदर्शन पर रोक
एचएसडीएमए के गाइडलाइंस के मुताबिक, हरियाणा में जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है, शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकती हैं। रैली, विरोध-प्रदर्शन और अधिक जमावड़े पर प्रतिबंध है।

