नहीं कराया 14 फरवरी से पहले अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन, तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना
नोएडा: अगर आप भी घर में पेट्स रखते हैं तो आपको 14 फरवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आप घर बैठे प्ले स्टोर से नोएडा पेट्स रजिस्ट्रेशन ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। बता दें नोएडा प्राधिकरण ने घर में कुत्ते और बिल्ली या अन्य पेट्स पालने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक अभी तक केवल 360 लोगों ने अपने पेट्स को रजिस्टर्ड कराया है। जबकि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को प्राधिकरण ने 14 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।


रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
दरअसल, नोएडा में रहने वाले हजारों लोग कुत्ते-बिल्ली पालने का शौक रखते हैं। अब इन पालतू जानवरों का पूरा रिकॉर्ड नोएडा प्राधिकरण के पास होगा। इसके लिए ऐसे लोगों को अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सालाना 500 रुपये की फीस जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी पालतू जानवराें को एंटी रैबीज का टीका लगाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। प्राधिकरण की विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश का कहना है कि नवंबर में सीईओ रितु माहेश्वरी ने नोएडा पेट्स रजिस्ट्रेशन ऐप लांच किया था, लेकिन लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं। महज 360 लोगों ने अपने पेट्स रजिस्टर्ड करवाएं हैं। 15 फरवरी से अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
14 फरवरी तक जगह-जगह लगेंगे रजिस्ट्रेशन कैंप
अगर अभी तक आपने अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नोएडा प्राधिकरण पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर 14 फरवरी तक पेट रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
अथॉरिटी खुद लगाएगी एंटी रैबीज का टीका
अक्सर देखा जाता है कि घर के बाहर या अंदर पालतू जानवर लोगों को काट लेते हैं। ऐसे में अगर पालतू जानवर को एंटी रैबीज का टीका नहीं लगा है तो पीड़ित में इंफेक्शन का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए अथॉरिटी अब खुद ही पालतू जानवरों का रिकॉर्ड रख, उन्हें एंटी रैबीज का टीका लगाने का कार्य करेगी। वहीं, अगर किसी ने अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा।

