प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव, जानिए नहीं तो निरस्त हो जाएगा आवंटन
रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। नए नियम में सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत आवंटित मकान में संशोधन किया है। जिसके बाद केंद्र सरकार अब पीएम आवास योजना पर नजर बनाए रखेगी।


नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को आवास आवंटित हुआ है। तो उसके बाद भी सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि वो व्यक्ति उस घर में रह रहा है या नहीं। अगर संबंधित व्यक्ति पांच साल तक उस घर में नहीं रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है। या ऐसे लोग जो ये एग्रीमेंट भविष्य में कराने वाले थे, वो रजिस्ट्री नहीं होगी।
इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को लीज पर ट्रांसफर कर दी जाएगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत के गरीब तबके के लोगों के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। जिसके तहत आर्थिक गरीबी झेल रहे परिवारों को सरकार घर बनाकर देती है।

