Digital Media Policy 2024: डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी जेल
Digital Media Policy 2024: सोशल मीडिया पढाई करने से लेकर मनोरंजन करने का एक अलग ही साधन है। यहां आए दिन लाखों की संख्या में लोग तरह तरह के कंटेंट डालते है। जिसमे से कुछ अभद्र और अश्लील भी होता है। जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है।


जिसके तहत अगर अब कोई भी सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी को 3 साल की जेल के साथ उम्रकैद की सजा भी हो सकती है।
3 साल की जेल के साथ उम्र कैद की होगी सजा
Digital Media Policy 2024: बता दें कि यह नई गाइड लाइन सीएम योगी द्वारा जारी की गई है। जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रविरोधी या आपत्तिजनक सामग्री साझा करता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। पहले यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत की जाती थी।
डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मिली मंजूरी
Digital Media Policy 2024: बीते दिन यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत जो भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या राष्ट्रविरोधी पोस्ट करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
योगी सरकार का बड़ा फैसला
Digital Media Policy 2024: दरअसल, योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पालिसी लेकर आई है. इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा.

