June 3, 2026

बड़ा फैसला: अब शराब पीने पर नहीं होगी जेल, पर करना होगा ये काम

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बिहार: मदिरा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि बिहार में अब शराब पीने वालों को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा, इसके बदले उसे सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। मिली जानकारी पर अगर शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वाले को जेल नहीं जाना होगा। यह जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है। दरअसल, बिहार की जेलों में बढ़ते शराबियों की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला आज हुई बैठक में लिया गया है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है।


जेल और कोर्ट, दोनों पर पड़ा था बोझ
बिहार सरकार ने साल 2021 के नवंबर में एक आंकड़ा जारी किया था, जिसने लोगों को चौंका दिया था। इसमें बताया गया था कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 49 हजार 900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जिसमें शराबी और शराब तस्कर शामिल थे। साथ ही इस दौरान कुल 38 लाख 72 हजार 645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी।

जेलों के साथ-साथ बिहार की अदालतों पर भी शराबबंदी के मामलों का बोझ बढ़ गया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट में जमानत याचिका के लगे अंबार पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होनी है, इससे पहले बिहार सरकार ने अब गिरफ्तारी ना करने का बड़ा फैसला ले लिया है।


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