काम की खबर: जल्द बदलने जा रहे हैं ये 5 नियम, जो डालेंगे आपकी जेब पर असर!
नई दिल्ली: 1 जुलाई 2022 से आपकी जेब को तगड़ा झटका लगने वाला है। आपकी ईएमआई (EMI) महंगी होने वाली है। क्रिप्टोकरेंसी की यदि ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है और डिमैट अकाउंट और पैन आधार से जुड़े इन जरुरी कामों को आपने नहीं निपटाया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।


आधार-पैन लिंकिंग
अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरुर कर लें। क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दोगुनी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है, लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी देना होगा। सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। हालांकि पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
गृह ऋण ईएमआई
एक जुलाई, 2022 से उन होमलोन ग्राहकों की ईएमआई महंगी हो जाएगी जिनके होमलोन के रीसेट डेट 1 जुलाई, 2022 है। जुलाई महीने से होम ग्राहकों की ईएमआई महंगी हो जाएगी। आरबीआई के रोपे रेट बढ़ाने के फैसले के बाद सभी बैंकों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनी ने होमलोन महंगा कर दिया है और जिनके होमलोन का रीसेट तारीख 1 जुलाई है उन्हें इस महीने से ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना होगा। मान लिजिए आपने 20 साल के लिए 20 लाख रुपये के होम लोन पहले 7.25 फीसदी ब्याज दर पर लिया था तो आपको 15,808 रुपये ईएमआई चुकाना पड़ रहा था। अब होम लोन पर ब्याज दरों में आधे फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 7.75 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से आपको 16,419 रुपये ईएमआई देना होगा। यानि हर महीने 611 रुपये ज्यादा और पूरे साल में 7332 रुपये का अतिरिक्त भार जेब पर पड़ेगा।
क्रिप्टोक्यूरेंसी पर टीडीएस
क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को 1 जुलाई, 2022 से बड़ा झटका लगने वाला है। एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में। वर्ष 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैपिटल गेन टैक्स लगाने का फैसला किया है, साथ ही अब 1 जुलाई से क्रिप्टो के लेन देन पर 1 फीसदी टीडीएस का भी भुगतान करना होगा। आपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा। ऐसे क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके।
डीमैट खाता केवाईसी
अगर आपने अपना डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी नहीं कराया है तो अब आपके पास 30 जून 2022 तक का समय है। 30 जून तक आप डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी करा सकते हैं। शेयर बाजार के रेग्युलेटर सेबी के मुताबिक मौजूदा डिमैट खाते और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी 30 जून 2022 तक किया जा सकता है। ये वन टाइम एक्सटेंशन है और इस अवधि के दौरान जो डिमैट खाताधारक अबतक अपने डिमैट अकाउंट का केवाईसी नहीं करा सकें हैं उन्हें केवाईसी कराना होगा। हर डिमैट अकाउंट को छह जानकारियों के साथ केवाईसी करना जरुरी है, लेकिन सभी डीमैट खातों को अभी तक छह केवाईसी मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन छह केवाईसी विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है. जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डिमैट खातों के लिए सभी 6-केवाईसी विशेषताएं अनिवार्य कर दी गई है।
दिल्ली में संपत्ति कर पर छूट
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका अपना घर है तो हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली नगर निगम को करना होता है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 फीसदी का डिस्काउंट चाहते हें तो 30 जून, 2022 से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें। 1 जुलाई, 2022 या उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं तो आप 15 फीसदी डिस्काउंट के हकदार नहीं होंगे।

