April 29, 2026

‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू: अब इतने से ज्यादा सीम होने पर होगी 3 साल की जेल, देना पड़ सकता है 2 लाख तक का जुर्माना

IMG_20240627_220432

देशभर में 26 जून से ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ (Telecommunications Act 2023) लागू हो गया है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। ग्राहकों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनकी ID और सिम कार्ड का गलत उपयोग नहीं किया जा सकेगा।


इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जीवनभर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम का उपयोग करते पाया जाता है तो उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

साथ ही किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा।

इतना ही नहीं सिम कार्ड क्लोन करना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा कॉल टैप या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम काल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है। इसी के चलते लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे।

अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स का कंसेंट लेना होगा। इसके अलावा यूजर्स की शिकायतें सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें।

सरकार को आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने की अनुमति होगी। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षा या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है।


You may have missed