धमतरी ब्रेकिंग: धमतरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेंगे बंद
धमतरी। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशों के तहत जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर और गैस एजेंसियां उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
यह आदेश पांच अप्रैल की शाम 6 से 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा जिले की सभी नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ढाबा, भोजनालय को शाम 6 से रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान वे ग्राहकों को बैठाकर भोजन परोस नहीं सकते, बल्कि खाद्य पदार्थ को पैक कर टेक-अवे और होम डिलवरी की सुविधा दे सकेंगे।
ज्ञात हो कि समोसा, चाय, गुपचुप, चाट, चाउमीन, स्नैक्स इत्यादि बेचने वाले प्रतिष्ठानों को शाम 6 से रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं,सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं, महामारी नियंत्रण 1897 की धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा मास्क धारण नहीं करने वालों पर 500 रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार सभी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मी मास्क, सैनिटाइजर तथा कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करेंगे। जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा, साथ ही उससे 500 रूपए का अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह भी आदेशित किया है कि शराब खरीदते समय सामाजिक दूरी का पालन कठोरता से कराया जाए और इसकी जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। इसके अलावा समय-समय पर लाॅउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। शराब दुकान के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में चखना आदि बेचने की अनुमति नहीं रहेगी और न ही शराब दुकान के आसपास शराब पीने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक घर पर ही मदिरापान करेंगे। उन्होंने आदेश में यह भी कहा है कि जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। उक्त आदेश आगामी पांच अप्रैल से 13 अप्रैल तक लागू रहेगा|