लॉकडाउन छत्तीसगढ़: मेडिकल, दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरण सहित समाचार पत्र वितरण के लिए समय निर्धारित

बीजापुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। यह लॉकडाउन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से तत्काल प्रभावशील होने के साथ ही 26 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगी।


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इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जायेगा। हालांकि यह सेवाएं भी सीमित अवधि के लिए ही जारी रहेगी। इस दौरान मेडिकल दुकानें, दुग्ध पार्लर , दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सहित पेट्रोल पम्प इत्यादि का संचालन सीमित समय के लिए किया जा सकेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
