April 23, 2026

15 निकायों में सुबह 8 बजे से मतदान जारी, वोटर आईडी के अलावा 17 पहचान पत्र मान्य

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रायपुर: प्रदेश के चार नगर निगम बिरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली सहित 15 निकायों के 370 वार्डों व 15 वार्डों में उप चुनाव आज सोमवार से शुरू हो गया है। मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। मतदान के दौरान कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इन चुनाव में 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर 1393 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव के बाद विजेता पार्षद ही अपने बीच से महापौर या अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। चुनाव की खास बात यह है कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट, अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक डिवाइस पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।


राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया, निर्वाचन कार्य के लिए लगभग 12000 अधिकारियों-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 4000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री रवाना कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी मतदान केन्द्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज पहचान पत्र के लिए मान्य किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मतदान के लिए अलग से समय दिया गया है।

बिना मास्क के मतदाताओं और एजेंट को नहीं मिलेगी मतदान केंद्र में एंट्री
मतदान केन्द्र पर मतदाता और मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और उनके एजेंट को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। आकस्मिक स्थिति के लिए अतिरिक्त मास्क मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दिए जाएं। मतगणना स्थल पर भी अतिरिक्त मास्क रखे जाएं। मतदान दलों, मतगणना दलों, अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मास्क उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2021 के तहत बिरगांव एवं गोबरा नवापारा में सोमवार को मतदान एवं गुरुवार को मतगणना के लिए सभी मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता, पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी है-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र अर्थात इपिक कार्ड, बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जाब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।


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