April 29, 2026

कोरोना का कहर: मंदिर और शराब की दुकानें भी हो सकती हैं बंद, स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी

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महाराष्ट: देशभर में कोरोना अपना कहर जमकर बरपा रहा है। वही महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के कारण हालात और भी बिगड़ने लगे हैं. जिसको देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि, महाराष्ट्र की सरकार शराब की दुकानों, प्रार्थना स्थलों सहित कई दूसरी जगहों पर पाबंदी लगाएगी. उन्होंने कहा जहां भी भीड़ जमा होगी चाहे फिर वो शराब की दुकान हो या धार्मिक स्थल पर सब पर पांबदी लगाई जाएगी. इसी के ही साथ राज्य की उद्धव सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि- राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ लेकिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई विशेष मांग नहीं देखने को मिली है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जब इन चीजों की मांग बढ़ने लगेगी, तो हम राज्य में और कई पाबंदियां लागू करेंगे.


महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 41000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लगी पाबंदियों को सख्त कर दिया है. सरकार ने एलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूहों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा सरकार ने स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्कों को बंद करने का आदेश दिया है.

स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद
सरकारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल
राज्य सरकार की नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते. स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे. हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे.


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