छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेगी शराब दुकानें, कलेक्टरों को आदेश- होटल, बार या क्लब में भी रहेगा प्रतिबंध
रायपुरः छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन के लिए 20 जनवरी 2022 को मतदान तिथि नियत किया है। मतदान की तारीख से 2 दिन पहले से लेकर मतदान तिथि तक शराब दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से इस आशय का पत्र वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं।


वाणिज्यिक कर विभाग की चिट्ठी में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग में निहित प्रावधान के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान, किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थानों में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने के लिए 20 जनवरी को को मतदान तिथि नियत है, मतदान निर्धारित समयावधि तक संपन्न होने के बाद मतदान केंद्रों में ही मतगणना किया जाना है। इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान तिथि को मतगणना समाप्ति तक संबंधित मतदान-मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार क्लब आदि लायसेंसी बीयर बारों को बंद रखते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इस पत्र के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में शराब की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब या बेचने-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को शराब बेचने और परोसने की अनुमति न दी जाए। इस अवधि के दौरान मंदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में शराब भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्रवाई की जाए।

