April 30, 2026

विद्यार्थी जरूर पढ़ें: स्कूल के बहाने अब मॉल और पार्क में नहीं घूम सकेंगे छात्र-छात्राएं, जारी हुआ यह नया आदेश

school dress no entri

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए।


स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी अन्य जगहों पर एंट्री
पत्र में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित मामलों में उचित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेने का पूरा अधिकार है। आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के द्वारा स्कूल के समय विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, पार्क, मॉल आदि जगहों पर समय बिताया जाता है। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना को लेकर भी प्रबल संभावनाएं रहती हैं।

आयोग की सदस्य ने जारी किया आदेश
लिहाजा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में सभी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। आयोग ने एक सप्ताह में इस पर कार्यवाही करते हुए पुनः अवगत कराने के लिए भी कहा है। इस पत्र को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चतुर्वेदी की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें कि आयोग लगातार समय-समय पर बालक-बालिकाओं के हित में आदेश जारी करता रहता है। इसी कड़ी में बीते दिनों सामने आई घटनाओं के बाद में अब सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को उसकी स्कूल ड्रेस में सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री न दी जाए। जाहिरतौर पर यह देखा जाता था कि अक्सर बच्चे घर से विद्यालय के लिए निकलने के बाद पार्क, मॉल आदि जगहों पर चले जाते थे। इस आदेश के बाद उन तमाम गतिविधियों पर रोक लग सकेगी।


You may have missed