BIG NEWS CG : शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना पड़ा भारी, जिला प्रशासन ने की 02 लाख 95 हजार रूपए की जुर्माना लगाकर बड़ी कार्यवाही

कांकेर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कांकेर जिले को 05 मई के प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।


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इस अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार विवाह समारोह का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन करने की समझाईश दी जा रही है तथा निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के विवाह में शामिल होने पर चालान काटने की कार्रवाई भी किया जा रहा है।
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मिली जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल रविवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा जिले के 57 विवाह समारोह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनुमति प्राप्त निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के विवाह समारोह में शामिल होने पर 02 लाख 95 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
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कांकेर विकासखण्ड में 15, नरहरपुर विकासखण्ड में 04, चारामा विकासखण्ड में 05, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड में 15, दुर्गूकोंदल विकासखण्ड में 02, अन्तागढ़ विकासखण्ड में 06 और कोयलीबेड़ा विकासखण्ड में 10 विवाह समारोहों की जिला प्रशासन की टीम द्वारा आकस्मिक जांच की गई, जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर चालान की कार्रवाई किया गया।
